सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते
हुए फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। जिसमें कहा
गया था कि राज्य के 5 शहरों में एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। अब
से थोड़ी देर पहले मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार
को राहत देते हुए कहा कि, “फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
जा रही है।” हालांकि शीर्ष अदालत ने सरकार को उच्च न्यायालय के सुझावों पर
विचार करने के लिए कहा है।
बताते
चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को यूपी के 5 शहरों लखनऊ,
वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर नगर में 1 हफ्ते के लिए संपूर्ण
लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में 2
हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया था और सरकार से इस पर विचार
करने के लिए कहा था। इसके खिलाफ सोमवार को ही राज्य सरकार ने कहा था कि
कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाए जा रहे हैं। योगी
सरकार ने दलील दी कि, लोगों की जिंदगियां बचाना राज्य सरकार का दायित्व है
और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां मुख्य न्यायाधीश की बेंच में आज
मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद
हाईकोर्ट के लॉकडाउन लागू करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे राज्य
सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको
बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तो बुरा हाल हो गया है।
सोमवार को लखनऊ जिले में 5,897 लोग वायरस की चपेट में आए हैं। इस वक्त
50,964 लोग संक्रमण से बीमार हैं। सोमवार को शहर में 22 लोगों की मौत हुई
है। प्रयागराज में 1,576 नए मामले आए हैं और 9 लोगों की मौत हो गई है। अभी
जिले में 15,950 सक्रिय मामले हैं। कानपुर नगर में 1,365 लोग और संक्रमित
हो गए हैं, 18 लोगों की मौत हो गई हैं। अब तक कानपुर नगर में 960 लोग इस
महामारी के कारण मर चुके हैं।