उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू
इस दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड-19 प्रोटोकोल के साथ कामकाज जारी रहेगा. आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने की छूट होगी. इस दौरान फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल - डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी।
इसके अलावा कानपुर में भी जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। वाराणसी में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है. जिलाधिकारी ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जिले में रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी. सुबह 9 बजे के बाद ही दुकानें खुलेंगी. प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा. जिलाधिकारी ने कहा कि होटलों, मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, मैरिज हॉल आदि स्थानों पर मास्क का प्रयोग किया जायेगा व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा. यदि दुकानदार या ग्राहक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो इन्हें सील करने की कार्यवाही की जायेगी।
संगम नगरी प्रयागराज में बीते 24 घंटे में 1 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। जरूरी सेवाओं को ही इस दौरान छूट मिलेगी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के बाद यूपी के 9 और जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। प्रशासन इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर विचार कर रहा है। कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां जिलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। इन 13 जिलों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद शामिल हैं।