लखनऊ। महिला
एवं बाल विकास की प्रमुख सचिव वी0 हेकाली झिमोमी ने बच्चों की
सुरक्षा और संरक्षण हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स तथा कोविड वर्चुअल सपोर्ट
ग्रुप के गठन के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा
निर्देश दिये है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों
तथा महिलाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान दिये जाने हेतु मुख्यालय स्तर
पर कोविड वर्चुअल सपोर्ट गु्रप का गठन किया गया है। तत्क्रम में जनपद स्तर
पर जनपद कोविड कमांड सेन्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जिलाधिकारी के
समन्वय से स्थापित करते हुये कोविड-19 से प्रभावित बच्चों तथा महिलाओं के
प्रकरणाों में निगरानी व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तर
पर टास्क फोर्स का गठन किया जाये, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास
अधिकारी सदस्य, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सदस्य, जिला प्रोबेशन
अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी
आई0सी0डी0एस0 सदस्य, केन्द्र प्रशासक, वनस्टाॅप सेन्टर सदस्य होंगे।
उन्होंने
बताया कि जनपद टास्क फोर्स द्वारा महामारी के दौरान परित्यक्त, अनाथ,
परिवार विहीन अथवा ‘‘देखरेख व संरक्षण की स्थिति में’’ आने वाले बच्चों के
बारे में विभिन्न मीडिया स्रोतो यथा डिजिटल प्लेटफाॅर्म मीडिया/सोशल
मीडिया/न्यूज चैनल्स/अखबारों से प्रसारित होने वाले ऐसे सभी समाचार/संदेशों
का स्वतः संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिनमें कोई भी
व्यक्ति अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने/देने या महिलाओं की तस्करी संबंधी
पेशकश करता है, तो चाइल्ड लाइन, महिला सहायता प्रकोष्ठ, विशेष किशोर पुलिस
इकाई/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय कर तत्काल
कार्यवाही की जायेगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि जनपद
टास्क फोर्स अपने अधिकारी क्षे़त्र में शामिल समस्त बाल व महिला देखरेख
गृहों (राजकीय और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचालित) का नियमित
निरीक्षण करेंगे तथा बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं व सेवाओं की निगरानी
तथा इन गृहों में नियमित कोविड-19 परीक्षण, कोविड टीकाकरण, स्वास्थ्य उपकरण
व दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा देखभाल/अस्पताल में भर्ती, जैसा भी
प्रकरण हो, के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य
एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करते हुये आवश्यक प्रबंध करायेगे। झिमोमी ने जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्र में कहा कि स्तरीय टास्क फोर्स
गठित करते हुए गठित टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक पक्ष में एक बार
सुनिश्चित कराये।