सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक खोले जा सकेंगे दुकान व बाजार
लखनऊ। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। सरकारी विभागों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना रहेगी अनिवार्य। सोमवार से शुक्रवार तक प्रदेश में मॉल्स खोलने की अनुमति है लेकिन कोविड गाइडलाइन्स का करना होगा पालन।
रेस्टोरेंट होटल के अंदर स्थित रेस्टोरेंट एवं ईटिंग प्वाइंट सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक कोविड- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। मिठाई , स्ट्रीट फूड, फ़ास्ट फ़ूड की दुकानो में बैठक कर या खड़े होकर खाने की अनुमति अभी नहीं है। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थान अथवा खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को सशर्त अनिवार्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।स्मारक, प्राणी उद्यान पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति है।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं मिल स्की है।जिन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोनावायरस के सक्रिय केस 500 से अधिक हो जाएंगे तो संबंधित जनपद में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वता समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी। जिसके लिए आदेश यथा समय जारी किए जाएंगे।