अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त में बंटेगा मुफ्त राशन
लखनऊ। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत
आच्छादित सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को जून, जुलाई
एवं अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा अंत्योदय
कार्डधारकों को जून माह में 03 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रू प्रति
किलोग्राम की दर से किया जाएगा।
इस सम्बन्ध प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह
जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त, अनिल कुमार दुबे ने आज यहाँ देते हुए
बताया कि माह जून, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के
अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का द्वितीय चक्र में 20 जून से 30 जून के मध्य
वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि
30 जून, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न
प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के
माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
अपर आयुक्त
ने बताया कि इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न
(20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से
सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व
02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया
जायेगा।दुबे ने बताया कि चीनी के वितरण में
पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अन्त्योदय राशन कार्डधारक अपनी
मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुफ्त
वितरण का सत्यापन होने के बाद उचित दर विक्रेता को उसको अनुमन्य धनराशि
उसके खाते में जिलाधिकारी द्वारा जमा कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी।