नए राज्य में जाने पर भी नहीं कराना होगा व्हीकल ट्रांसफर
सरकार ने गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम उठाये हैं। वाहन पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान ऐसा ही प्रयास है। हालांकि, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में एक कठिन बिन्दु दूसरे राज्य में जाते समय वाहन का पुनःपंजीकरण था, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।
दूसरे केंद्र पर स्थानांतरण की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती है। ऐसे स्थानांतरण से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरण को लेकर बेचैनी की भावना पैदा हो जाती है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन नया राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीनों के निर्धारित समय के भीतर किया जाना होता है।
यात्री वाहन उपयोगकर्ता किसी वाहन के पुनःपंजीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है:
(i) किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र
(ii) नए राज्य में यथानुपात रोड टैक्स के बाद नए पंजीकरण चिन्ह का निर्धारण
(ii) यथानुपात आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन
यथानुपात आधार पर मूल राज्य से रिफंड पाने का यह प्रावधान बहुत जटिल प्रक्रिया है और अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात ‘ भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) ‘ के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है। इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप -
पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप:-
वाईवाई बीएच #### एक्स एक्स
वाईवाई -पहले पंजीकरण का वर्ष
बीएच - भारत सीरिज के लिए कोड
#### 0000 से 9999 (क्रमरहित तरीके से)
एक्स एक्स -वर्णमाला (एए से जेडजेड तक)
‘भारत सीरिज (बीएच-सीरिज)‘ के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, को उपलब्ध होगी।
मोटर वाहन कर दो वर्षों के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी। 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस राशि का आधा होगा जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी।