सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह प्रकरण में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार
लखनऊ। मऊ के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिटायर आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र व आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद शाम को प्रभारी सीजेएम सत्यबीर सिंह की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें नौ सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया दिया गया।
'नहीं...मुझे एफआइआर की कापी दो, ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं...नहीं...' शुक्रवार दोपहर अपने गोमतीनगर स्थित आवास के बाहर पुलिस जीप में लादे जाते समय पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अमिताभ ठाकुर यही कहते रहे। पुलिस उन्हें हजरतगंज कोतवाली ले गई और गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी इस दौरान हजरतगंज कोतवाली पहुंच गईं। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहां उन्होंने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस केस से मेरा कोई मतलब नहीं, उसमें मुझे फंसाया जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सामने पीड़िता और उसके सहयोगी व गवाह द्वारा आत्मदाह के प्रयास मामले में गठित संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व अन्य आरोपों में सांसद अतुल राय और सेवानिवृत्त आइपीएस अमिताभ ठाकुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। जांच समिति ने इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की है। इस संस्तुति को शासन ने स्वीकृत करते हुए लखनऊ कमिश्नरेट को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सामने पीड़िता और उसके सहयोगी व गवाह द्वारा आत्मदाह के प्रयास मामले में गठित संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व अन्य आरोपों में सांसद अतुल राय और सेवानिवृत्त आइपीएस अमिताभ ठाकुर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। जांच समिति ने इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की है। इस संस्तुति को शासन ने स्वीकृत करते हुए लखनऊ कमिश्नरेट को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद अतुल राय और अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है।